अम्बिकापुर: बीमारी के कठिन समय से गुजरते नवीन को मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मिली आर्थिक सहायता, हुआ सफल इलाज फिर लौटी परिवार में खुशियां

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सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के ग्राम प्रतापगढ़ के गोयल परिवार पर तब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, जब पता चला कि परिवार के इकलौते सहारे नवीन जगदेव गोयल को किडनी में समस्या है और उन्हें ट्रांसप्लांट की जरूरत है। एक सामान्य परिवार के लिए अचानक इस तरह स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का आना भारी है, इसके साथ ही बीमारी के साथ आता है बड़ा खर्च भी।
48 वर्षीय नवीन के परिवार में पत्नी है और उनके दो बच्चे कक्षा 7वीं और 10 वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। नवीन अपने परिवार का पालन-पोषण कपड़े और मनिहारी के व्यवसाय से करते हैं, महंगे इलाज के खर्च में उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई और व्यवसाय भी बंद करना पड़ा।

नवीन बताते हैं कि जब उन्होंने जांच कराया तो पता चला कि उनकी स्थिति काफी गम्भीर है और तत्काल किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा। हमारे लिए यह काफी मुश्किल समय था। उन्होंने अपना पहला चेकअप कराया जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के जी आर दोषी एंड के एम मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड रिसर्च सेंटर में रिफर किया गया।
नवीन और उनका परिवार काफी परेशान थे कि किस तरह इलाज का खर्च निकलेगा, और इस दौरान उन्हें ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ के बारे में पता चला। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से और कुछ अपने जान पहचान के लोगों से इस बारे में जानकारी ली।नवीन को गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ‘मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना’ के तहत सहायता राशि स्वीकृत हुई,  जिससे उनका इलाज हुआ और परिवार ने राहत की सांस ली है। अब गोयल परिवार के जीवन में फिर खुशियां लौट आई हैं, पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल के लिए आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर रोगों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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