महासमुंद : महतारी वंदन की राशि से पुष्पा कर रही है अपने पति की मदद

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पति के कारोबार को मिली नई गति

महासमुंद 01 जनवरी 2025

महासमुंद अंतर्गत वार्ड नम्बर 04 की निवासी पुष्पा यादव  को महतारी वंदना योजना का नियमित लाभ मिल रहा है। प्रतिमाह एक हजार रुपए मिलने वाली राशि से न केवल उनके दैनिक जीवन की जरूरतें पूरा हो रही है, बल्कि मासिक राशन खर्च के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। पुष्पा ने बताया कि वे इस राशि का उपयोग अपने पति के बढाई व्यवसाय में उपयोग होने वाले सामग्रियों की खरीद के लिए भी कर रही है। इससे उनके मन सुकून के साथ एक नए आत्मविश्वास जागृत हुआ है। साथ ही अब उनके पति का व्यवसाय आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है।
पुष्पा ने बताया कि जब भी वे अपने पति को परिश्रम करते देखती थी उनके मन में सहयोग की भावना जागृत होती थी लेकिन हाथ में पैसे नहीं होने के कारण वे सीधे मदद नहीं कर पा रही थी। महतारी वंदन की राशि मिलने से उन्होंने अपने पति के व्यवसाय के लिए कटर और रेंदा मशीन खरीदी जिससे उनके पति के बढ़ाई काम में गति आई। अब उनके पति गुणवत्तापूर्ण और तेज गति से कार्य करने में सक्षम हो गया है। उनके पति श्री संतोष यादव ने बताया कि महतारी वंदन योजना की राशि से मेरे व्यवसाय में गति आई है। अब मैं उसी सामग्री को कम समय में और सफाई के साथ बना लेता हूं। बेहतर काम करने के कारण अब मुझे काम की भी कमी नहीं रहती है। पुष्पा और उनके पति ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सहित शासन-प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए महतारी वंदन योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 01 हजार रूपए महिलाओं के बैंक खाते में अंतरित की जाती है। योजना से महिलाओं में आत्मविश्वास जागृत हुआ है। जिले के लगभग 3 लाख 26 हजार महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। योजना अंतर्गत महतारी वंदन योजना की 10 किस्त की राशि जारी हो चुकी है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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