दंतेवाड़ा : जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल (दंतेवाड़ा, कारली (जावंगा) गीदम, कुआकोंडा, कटेकल्याण, बारसूर) हेतु रिक्तियां जारी

12

व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक के पदों होगी संविदा नियुक्तियां
04-05 जनवरी को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा में होगा वॉक-इन-इंटरव्यू

दंतेवाड़ा, 27 दिसंबर 2024

लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. नया रायपुर का पत्र आदेश के तहत दंतेवाड़ा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों जिनमें दंतेवाड़ा, कारली (जावंगा) गीदम, कुआकोंडा कटेकल्याण, बारसूर, शामिल है। यहां हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित जीवविज्ञान, रसायन, भौतिक, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, विषयों से संबंधित व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक (अस्थाई रूप से संविदा पर शिक्षक) एवं अन्य कार्यालयीन पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार भर्ती किया जाना है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण जिले में 44 पदों की रिक्तियां जारी की गई है। जिसमें स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम दन्तेवाड़ा अन्तर्गत 03, कारली जावंगा गीदम के तहत 07, कुआकोंडा अंतर्गत 10, कटेकल्याण एवं बारसूर में क्रमशः 12-12, पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इस संबंध में इच्छुक एवं पात्र अर्हताधारी अभ्यर्थी 04 जनवरी 2025 एवं 05 जनवरी 2025 को कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे कार्यालय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा में उपस्थित हो सकते है। वॉक-इन-इंटरव्यू का स्थान स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल दंतेवाड़ा निर्धारित किया गया है। इस संबंध में सभी आवेदकों को सूचित किया गया है कि दस्तावेज सत्यापन निर्धारित समय पर ही किया जाएगा। समयावधि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएगें।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

You may have missed

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।