कवर्धा : आयुष्मान कार्ड बनाने जिले में 3 और 4 जनवरी को होगा विशेष शिविर का आयोजन

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कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर शिविर की कार्य योजना और जिम्मेदारियां सौंपी

प्रत्येक 25 हितग्राहियों पर 01 रजिस्ट्रेशन अधिकारी की होगी व्यवस्था, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त

कवर्धा, 28 दिसंबर 2024

कबीरधाम जिले में छूटे हुए नागरिकों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 3 और 4 जनवरी 2025 को विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने आज अधिकारियों की बैठक लेकर शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की इस योजना का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुँचना चाहिए और कोई भी इससे वंचित न रहे।
कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपा है। जिला पंचायत सीईओ श्री अजय कुमार त्रिपाठी को इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत), सीडीपीओ, बीएमओ, सीएमओ (नगर पंचायत), बीपीएम, पीआरपी (एनआरएलएम), और खंड स्तरीय चिकित्सा विभाग के योजना प्रभारी को दायित्व सौंपा गया है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे योजना के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करें और सभी पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार 28 से 30 दिसंबर 2024 तक 1 लाख 61 हजार 587 छूटे हुए हितग्राहियों की ग्रामवार पीडीएफ सूची डाउनलोड कर ग्रामवार वितरण किया जाएगा। सभी खंड चिकित्सा, बीपीएम अधिकारी 29 दिसंबर तक ग्रामवार सूची को प्रिंट कराएंगे और जिला, विकासखंड मितानिन समन्वयक के माध्यम से 30 दिसंबर तक वितरण करेंगे। डीपीसी द्वारा ग्रामवार विकासखंडवार खंडचिकित्सा अधिकारी को पीडीएफ कॉपी 29 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी। 30 दिसंबर 2024 को सीईओ जनपद पंचायत एवं सीएमओ के द्वारा रोजगार सहायक और सहायक राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीईओ जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सीएमओ विहित प्राधिकारी होंगे। ग्राम रोजगार सहायक एवं सहायक राजस्व निरीक्षक का प्रशिक्षण जनपद पंचायतवार नामांकित कुशल प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाएगा। विकासखंड महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मितानिन समन्वयक के समन्वय से दक्ष सदस्यों का चिन्हांकन किया जाएगा।
01 जनवरी से 02 जनवरी तक ग्रामवार प्राप्त सूची का वाचन एवं वार्डवार हितग्राही स्लिप तैयार कर हितग्राही को वितरण किया जाएगा। 03 और 04 जनवरी 2024 को आयोजित शिविर की सूचना हेतु मुनादी कराई जाएगी। ग्राम में निवासरत मितानिन, बिहान योजना के सक्रिय महिला सदस्य, कृषि सखी, पशु सखी एवं अन्य सक्रिय सदस्य आंगनबाडी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक को इसके लिए दायित्व दिया गया है। प्रत्येक 25 सदस्य पर 01 रजिस्ट्रेशन अधिकारी एवं टेबल की व्यवस्था की जाएगी। 3 जनवरी और 4 जनवरी को समस्त छूटे हुए सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक 25 सदस्य पर नियुक्त 01 सहायक नोडल अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत के सीईओ एवं सीएमओ द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आरएचओ, सीएचओ, तकनीकी सहायक, जनपद पंचायत, पीआरपी पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास को पंचायत का क्लस्टर तैयार करके नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नोडल अधिकारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे। शहरी क्षेत्र के लिए नगर पालिका अधिकारी नोडल अधिकारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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