रायपुर : नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही: उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

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उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए  । बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो वैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही करें। उपमुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही है।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार दवाई दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री चंदन कुमार सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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