रायपुर : आबकारी टीम ने सरायपाली इलाके में 235 लीटर कच्ची शराब और दो स्कूटी जब्त की

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महासमुंद जिले में मदिरा के अवैध परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से संचालित सघन जांच-पड़ताल के अभियान के दौरान आबकारी विभाग की टीम ने सरायपाली इलाके में दो अलग-अलग मामलों में 235 लीटर कच्ची महुआ शराब और परिवहन में प्रयुक्त दो स्कूटी को जब्त किया है। जब्त दोनों स्कूटी की कीमत लगभग एक लाख 67 हजार रूपए है।

सरायपाली वृत्त की आबकारी टीम ने ग्राम बेलमुंडी में गश्त दौरान बेलमुंडी गौठान के पास रोड में स्कूटी सवार गूंज राम खूंटे एवं शिबो बरिहा को रोककर तलाशी ली। स्कूटी में रखी बोरी में एवं डिक्की से 150 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। जिसे जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी शिबो राम बरिहा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया, जब कि तलाशी के दौरान गूंज राम खूंटे मौका देखकर फरार हो गया। इसकी तलाश की जा रही है।

आबकारी विभाग की टीम ने स्कूटी एक्टिवा क्रमांक सीजी 06 एक्स 2384 में सवार करण जोल्हे एवं धर्मेंद्र खूंटे को रोककर तलाशी शुरू की। इसी दौरान दोनों गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। स्कूटी में रखे जूट बोरी एवं डिक्की की जाँच करने कुल 85 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब मिली, जिसे स्कूटी सहित जब्त किया गया। फरार आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2),46(2)(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक सरायपाली दरसराम सोनी, आरक्षक राज किशोर पाण्डेय, खिनीराम खुटे एवं कमल पटेल आदि शामिल थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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