रायपुर : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह का सपना हो रहा पूरा

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वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 185 जोड़े बँधे दाम्पत्य सूत्र में

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह का सपना पूरा हो रहा है। योजना के तहत बालोद जिले में मंगलवार को 185 जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बँधे। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा टाऊन हाॅल में 16 जोडें, वार्ड क्रमांक 13 गुण्डरदेही में 55 जोड़े और डौण्डी विकासखण्ड के ग्राम कुसुमकसा में 74 जोड़े तथा ग्राम सुरसुली के नर्मदा धाम में 42 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा वर-वधुओं को जीवनोपयोगी विभिन्न सामग्रियों सहित सुखमय जीवन की मंगलकामना के साथ 21 हजार रूपए का चेक प्रदान किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, वर-वधु के परिवारजन सहित शासकीय अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद थे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए विशेष प्रयास है। इससे विवाह के दिनों-दिन बढ़ते खर्च से अभिभावकों को राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस साल 7600 कन्याओं के विवाह का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा सहायता राशि 50 हजार रूपए दी जाती है। योजना के तहत 21 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, 21 हजार रूपये का बैंक ड्राफ्ट तथा सामूहिक विवाह आयोजन व्यवस्था पर अधिकतम 8 हजार रूपये तक व्यय किया जाता है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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