रायपुर : मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना : लक्ष्मीप्रसाद को अपना आशियाना बनाने में मिली मदद

88

छत्तीसगढ़ के तेजी से बढ़ते शहर बिलासपुर में ड्राइव करें और आपको निर्माण स्थलों को अनदेखा करना मुश्किल लगेगा। आवासीय और वाणिज्यिक इमारतें, मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य निर्माण कार्य शहरी परिदृश्य पर हावी हैं। फिर भी हमारे आस-पास के भौतिक वातावरण को आकार देने वाला कार्यबल अनौपचारिक बस्तियों में रहता है, घरों में जो उन्होंने खुद के लिए बनाए हैं।

बिलासपुर की एक उभरती हुई बस्ती में, शहर की हरी-भरी गलियों से दूर। लक्ष्मीप्रसाद और उनकी पत्नी ने अपने छह सदस्यों के परिवार के लिए दो कमरों का मिट्टी का घर बनाया। लाखों शहरी गरीबों की तरह जो हाशिये पर रहते हैं, लक्ष्मीप्रसाद और उनके परिवार ने एक विजयी यात्रा दर्ज की है, उन्होंने अधिकारों और सुविधाओं तक पहुँच के लिए बातचीत करके और इसे लचीला बनाने के लिए समाधान खोजकर अपने हाथों से अपना घर बनाया है। यह एक मामूली घर हो सकता है, लक्ष्मीप्रसाद द्वारा एक निर्माण श्रमिक के रूप में बनाए गए विशाल घरों के विपरीत, लेकिन एक घर, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आश्रय, वस्तु और निवेश होता है।

पिछले कुछ सालों में लक्ष्मीप्रसाद और उनके परिवार को सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस हुई है। अपने रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक लक्ष्मीप्रसाद ने एक सक्रिय कदम उठाया और अपने शहर के श्रम संसाधन विभाग का दौरा किया।
जब उन्होंने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना के बारे में सुना, जो कि छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग की एक योजना है, जिसके तहत निर्माण श्रमिकों को आवास सहायता प्रदान की जाती है, तो उन्होंने तुरंत अपने आवेदन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए।

थोड़े इंतजार के बाद, लक्ष्मीप्रसाद का आवेदन स्वीकृत हो गया और परिवार को श्रम विभाग से 1,00,000 रुपये मिले। यह बीज निधि जीवन बदलने वाली साबित हुई। इसने न केवल परिवार के अपने खुद के स्थायी घर के सपने को पुष्ट किया, बल्कि उनके विश्वास को भी मजबूत किया कि ऐसा घर उनकी पहुँच में है। परिवार ने सामूहिक रूप से सरकारी सहायता के अलावा अपने पैसे जमा किए और एक सुरक्षित और स्थायी घर का निर्माण शुरू किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। जिसने एक अधिक सुरक्षित और आरामदायक रहने वाले वातावरण की ओर यात्रा को चिह्नित किया।

लक्ष्मीप्रसाद की कहानी मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास योजना जैसी लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से प्राप्त किए जा सकने वाले सकारात्मक परिणामों को उजागर करती है। वे न केवल भौतिक आश्रय प्रदान करते हैं और उसे उन्नत करते हैं, बल्कि गरिमा, सशक्तीकरण और उज्जवल भविष्य की आशा की भावना भी बढ़ाते हैं। सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करके और आवास सहायता तक समान पहुंच सुनिश्चित करके, हम अधिक समावेशी और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

You may have missed

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।