रायपुर : नगर पालिका और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 : निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी

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मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को

रायपुर, 28 दिसंबर 2024

नगरपालिकाओं  और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 में मतदाता बनाने के लिए कार्यक्रमों में संषोधन किया गया है। नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के लिए लोगों को मतदाता बनने का एक और अवसर प्राप्त हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को की जाएगी।

छत्तीसगढ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता  सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 31 दिसंबर को किया जाएगा। निर्वाचक नामावली उपलब्ध कराना, दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख 06 जनवरी 2025 सोमवार 3 बजे तक दावे/आपत्तियों का निपटारा 09 जनवरी 2025 गुरूवार किया जाएगा। नगरीय निकायों और पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी तय की गई है। ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, वह भी मतदाता बनने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकेंगे। इस तरह नई मतदाता सूची तैयार होने के बाद ही नगरीय निकाय के चुनाव होंगे।

नगरपालिकाओं और त्रि-स्तरीय पंचायतों के लिए निर्वाचक नामावली प्रारूप क-1 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिष्ट्रीकरण अधिकारी का दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक और प्रारूप क-1 में प्राप्त आवेदनों का निराकरण की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 निधारित की गई है। नगरीय निकायों और त्रि-स्तरीय पंचायतों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2025 को की जाएगी।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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