उत्तर बस्तर कांकेर : प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत स्वरोजगार स्थापना हेतु आवेदन 15 जुलाई तक आमंत्रित

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प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके लिए जिले में निवासरत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है तथा एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पात्र होगा।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना में हितग्राही प्रोजेक्ट लागत के 35 प्रतिशत अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम अनुदान 10 लाख रूपए प्रति उद्यम तक हो सकती है। लाभार्थी का अंशदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा और शेष राशि बैंक के ऋण के रूप में होगी। योजना अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिसमें सीताफल से आईसक्रीम निर्माण, इमली कैण्डी, इमली पर आधारित उत्पाद, मुरमुरा निर्माण, पोहा उद्योग, आचार निर्माण, मसाला निर्माण एवं पैकेजिंग, बड़ी, पापड़, रेडी टू ईट, टमाटर पर आधारित उत्पाद जैसे टमाटर चटनी, सॉस, फलों से मुरब्बा, जूस निर्माण, मक्का प्रोसेसिंग, मक्का फ्लेक्स, पॉप कार्न, गेहूं, बाजरा, कोदो-कुटकी आधारित उत्पाद, महुआ प्रसंस्करण, महुआ लड्डु निर्माण शामिल हैं। इसी प्रकार बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे केक, बिस्कृट, ब्रेड, चॉकलेट, सेवइयां, नूडल्स निर्माण, चिप्स, कुरकुरे, सेव भुजिया नमकीन, जैम, जैली, डेयरी उत्पाद जैसे दूध से पनीर, घी, दही, मिठाई, पशुआहार, मछली आहार, रिफाईन तेल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, गुड़ निर्माण, इत्यादि प्रकार के उद्योग स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान किया जायेगा।

जिले के इच्छुक युवक-युवतियां आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), पैन कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, दो पासपोर्ट साईज फोटो के साथ कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कांकेर, संयुक्त कलेक्ट्रेट परिसर (तृतीय तल) में कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं। योजनाओं की विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.mofpi.nic.in  पर उपलब्ध है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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