जगदलपुर : 18 और 19 जनवरी 2025 को होगा लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम का आयोजन

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जिला प्रशासन द्वारा आइडिया चेरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से आगामी 18 एवं 19 जनवरी को जिले के सभी विकासखण्डों में लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। जिसके तहत प्रत्येक विकासखण्ड में उक्त विषय पर हाईस्कूल स्तर के रूचि लेने वाले छात्र-छात्राएं सम्मिलित किए जाएंगे। लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम का उद्देश्य वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को विधि में करियर के अवसरों के बारे में जागरूक करना है और क्लेट जैसे कानून प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह सत्र विद्यार्थियों को लॉ के क्षेत्र में संभावनाओं को समझने में मदद करेगा और जो छात्र-छात्राएं विधि की पढ़ाई में रुचि रखते हैं, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करेगा। साथ ही यह कार्यक्रम लॉ की शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करेंगा। इनक्रेसिंग डायवर्सिटी बाय इनक्रेसिंग एसेस चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अंतर्गत आने वाले वंचित छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। अतएव ऐसे विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि यह कार्यक्रम उन्हें न केवल मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि लॉ की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता भी मुहैया करवाता है। उक्त लॉ फॉर ऑल प्रोग्राम 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को दरभा, बस्तानार, लोहंडीगुड़ा एवं तोकापाल और 19 जनवरी 2025 दिन रविवार को जगदलपुर, बस्तर एवं बकावंड में आयोजित की जाएगी।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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