रायपुर : सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम जरूरी

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मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों की सड़कों पर आवारा पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की और उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सड़कों पर आवारा पशुओं के आ जाने के कारण हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की आज बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर आवारा पशुओं के जमावाड़ा के कारण हो रही दुर्घटनाओं के चिन्हांकित स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सड़कों पर आने वाले पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में समुचित व्यवस्था के साथ रखा जाए। चिन्हांकित मार्गो पर पशु हटाने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि सड़कों पर आवारा अथवा पालतु पशुओं के पाए जाने पर उन्हें हटाने के लिए एक निश्चित व्यवस्था की जाए। बैठक में विभिन्न जिलों के कलेक्टर ने बताया कि सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यवाही की जा रही है तथा सड़कों पर पशु पाए जाने पर उन्हें गौशालाओं में रखा जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गो पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे एडवांस ट्रॉफिक मेनेजमेंट सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। इसी तरह से पुलिस विभाग द्वारा सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस., लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, पशुपालन विभाग, नवा रायपुर विकास प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी, जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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