नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2024 -25

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मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिये गये निर्देश

निर्वाचक नामावली पुनरीक्षित किए जाने उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की समीक्षा बैठक

रायपुर, 25 अक्टूबर 2024

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलो के  उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली गई। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित किए जाने संबंधी तैयारी की समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी,निर्वाचक नामावली को अद्यतन और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले में निर्वाचक नामावली को सही और अद्यतन किया जाए ताकि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हो सके। पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाए और जिन मतदाताओं का स्थानांतरण या मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाए। राज्य के सभी जिलों के नगरीय निकायों में नाम जोड़वाने के लिए अब तक कुल 22 हजार 182, संशोधन के 1 हजार 182 तथा विलोपन के लिए 4 हजार 779 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जांच करने कहा गया। इसके लिए फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य सरकारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाए ताकि मतदाता सूची त्रुटि रहित और पूरी तरह से सही बन सके। नगरीय निकाय तथा पंचायत के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार दावा आपत्ति का निर्धारित समय में निराकरण करने  निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक में सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से उनके जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी ली गई तथा विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया।

सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी चुनाव में सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो सके। इस अवसर उपसचिव डॉ नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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