रायपुर : राज्य में परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करें : निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह

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 स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर नवा रायपुर स्थित आयोग के कार्यालय में अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव एवं संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। इस समीक्षा बैठक का उद्देश्य आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को सुचारू और पारदर्शी ढंग से कराने के लिए तैयारियों का मूल्यांकन करना था।
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही समय सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रियाएं चुनाव के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, जिससे समय पर और निष्पक्ष चुनाव कराया जा सके।
बैठक में नगरपालिकाओं में स्थानों के आरक्षण में वर्तमान स्थिति के साथ नगरीय निकायों (न.पा.नि. राजनांदगांव, न.पा.परि. कवर्धा, कुम्हारी, बेमेतरा, तखतपुर) में न्यायालय के स्थगन होने के कारण परिसीमन की जानकारी अप्राप्त होने के संबंध में चर्चा की गई।
बैठक में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 तथा भविष्य में होने वाले उप निर्वाचन के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले वाहनों हेतु किराये का दर के निर्धारण, निर्वाचन में नियुक्त प्रेक्षकों के मानदेय, आगामी आम एवं उप निर्वाचन 2024-25 के लिए निर्वाचन संचालन हेतु नियोजित शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय दरे तथा वाहन किराये पर लेने हेतु वित्त विभाग की पूर्वानुमति से संबंधित भेजे गये प्रस्तावों जैसे अन्य विषयों पर चर्चा की गई।
बैठक में चुनाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई, जिसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें, ताकि चुनाव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का सही तरीके से प्रयोग कर सके।
आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की नियमित समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने पर जोर दिया।
इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अन्बलगन पी., नगरीय प्रशासन  एवं विकास विभाग के सचिव श्री बसवराजू एस. आयोग के सचिव डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे,  उप सचिव डॉ. नेहा कपूर एवं श्री आलोक श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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