रायपुर : आवास मेले में उपमुख्यमंत्री श्री साव ने 404 हितग्राहियों को बांटे वनाधिकार पत्र

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67 पहाड़ी कोरवाओं और 36 बिरहोरों सहित 303 अनुसूचित जनजाति परिवार को दिया गया वनाधिकार पत्र

रायपुर, 24 अक्टूबर 2024

कोरबा के टीपी नगर के राजीव गांधी आडिटोरियम में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास मेला समारोह में कल मुख्य अतिथि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरूण साव, उद्योग, वाणिज्य व श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, विधायक कटघोरा श्री प्रेमचंद पटेल उपस्थिति में हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया गया। जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय अंतर्गत पहाड़ी कोरवा को 67, बिरहोर को 36 तथा अनुसूचित जनजाति के 303 हितग्राहियों सहित कुल 404 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री साव ने कहा कि वनांचल क्षेत्रों में कई दशकों से जीवन यापन कर रहे परिवारों को वनाधिकार पत्र प्राप्त होने पर उन्हें बेदखली के भय से मुक्ति मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन के निर्देशन में कोरबा जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य वाले इलाकों में प्रधानमंत्री जनमन अंतर्गत शिविर लगाए गए। शिविर के माध्यम से पहाड़ी कोरवाओं तथा बिरहोर जनजाति समाज के लोगों को जागरूक करने के साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ उठाने प्रेरित किया गया। शिविर के माध्यम से पीवीटीजी के पात्र हितग्राहियों का वनाधिकार पत्र, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता खोलने एवं प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन प्राप्त कर लाभान्वित किया जा रहा है। कोरबा जिले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के परिवारों, अनुसूचित जनजाति सहित अन्य हितग्राहियों को वनाधिकार अधिनियम 2006 यथा संशोधित नियम 2012 अंतर्गत वनाधिकार पत्र वितरित किए जा रहे हैं। जिले में 56,711 वनाधिकार पत्रों का वितरण किया गया है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत एवं प्रभारी जिला पंचायत सीईओ श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई एवं हितग्राही इस अवसर पर उपस्थित थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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