कवर्धा : खेतों में पराली जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर ग्रामीणों को करें जागरूक : कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा

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खेतों में पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने के निर्देश

गौवंश हेतु चारे की व्यवस्था के लिए पैरा एकत्रित करने पर जोर

कवर्धा, 29 नवंबर 2024

गौवंश के लिए पर्याप्त चारा की व्यवस्था करते हुए पर्यावरण को होने वाले संभावित नुकसान से बचने के लिए जिले के किसानों को खेतों में पराली जलाने से रोकने हेतु जागरूक करने के निर्देश कलेक्टर कबीरधाम श्री गोपाल वर्मा द्वारा दिए गए। जिसके परिपालन में सीईओ जिला पंचायत श्री अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा सभी सीईओ जनपद पंचायत को पत्र जारी कर इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है।उल्लेखनीय है की खेतों में धान के फसल की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में पैरा निकलता है जिसे बहुत से किसान उपयोग नही करते हुए अपने खेतों में जला देते हैं। जिसके कारण पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है एवं गौवंश के लिए साल भर चारे की समस्या बनी रहती है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सीईओ जिला पंचायत श्री त्रिपाठी ने जनपद पंचायत कवर्धा, बोडला, स.लोहारा एवं पंडरिया को निर्देशित करते हुए कहा कि वह अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरपंच एवं सचिवों का ध्यान इस ओर आकर्षित कर समुचित कार्रवाई करें।
ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार मुनादी कराते हुए खेतों से निकले पैरा को एकत्रित कर गौठान या अन्य सुरक्षित स्थानों में रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करें। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ग्रामीण परिवारों में गौवंश होता है जिसके लिए साल भर चारे की व्यवस्था करनी पड़ती है। जागरूकता के अभाव में किसान अपने खेतों से निकले हुए पैरा को चारे के रूप में नहीं रखकर जला देता है। ऐसा करने से जहा एक ओर साल भर पशुधन के लिए चारे की व्यवस्था में कमी आती है तो वहीं दूसरी ओर पराली जलाने से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। यदि सभी ग्रामीण एवं किसान भाई पैरा को सुरक्षित स्थान में अथवा गौठान में एकत्रित कर रखेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सभी ग्रामीणों को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया जाए।सरपंच एवं सचिव के माध्यम से मुनादी कराए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं एवं जिले के सभी ग्रामीण भाई और बहनों से अपील की जाती है कि वह पराली को न जलाते हुए उसे सुरक्षित स्थानों पर एकत्रित करें।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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