रायपुर : जामुल में बायोगैस प्लांट लगेगा : नगर निगम भिलाई, छत्तीसगढ़ बॉयो फ्यूल प्राधिकरण एवं भारत पेट्रोलियम के बीच कंसेशन एग्रीमेंट पर हुआ हस्ताक्षर

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मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैवईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बॉयो गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नगर निगम भिलाई छत्तीसगढ़ बॉयो फ्यूल विकास प्राधिकरण और भारत पेट्रोलियम कार्पोेरेशन के मध्य आज त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, छत्तीसगढ़ बॉयो फ्यूल के सीईओ श्री सुमित सरकार, बीपीसीएल मुम्बई के बॉयो फ्यूल हेड श्री अनिल कुमार पी., कमिश्नर नगर निगम भिलाई श्री बजरंग दुबे, बीपीसीएल एवं ऊर्जा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में सतत योजना के अंतर्गत यह एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत् नगर निगम भिलाई अंतर्गत ट्रेंचिंग ग्राउंड जामुल में भारत पेट्रोलियम कार्पाेरेशन लिमिटेड द्वारा 60 करोड़ रूपए की शतप्रतिशत राशि का निवेश कर सीबीजी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र के स्थापित होने से नगर निगम भिलाई एवं दुर्ग जिले के आसपास के नगर निगमों में प्रतिदिन निकलने वाले लगभग 150 मिट्रिक टन ठोस अपशिष्ट का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन में किया जा सकेगा। इस संयंत्र के लग जाने से प्रति वर्ष प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 30 हजार मानव दिवस का रोजगार सृजित होगा।

कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त जैविक खाद से जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। संयंत्र की स्थापना से ग्रीन हाऊस गैस के उत्सर्जन में कमी आयेगी तथा पर्यावरण स्वच्छ होगा। सीबीजी के उपयोग से राज्य नेट जीरो इमिशन की दिशा में अग्रसर होगा।

गौरतलब है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट से जैवईंधन जैसे कि कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन की आपार संभावनाओं को देखते हुये छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के सतत प्रयास के फलस्वरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं उप-मुख्यमंत्री श्री अरूण साव की उपस्थिति 13 मार्च 2024 को नगर पालिक निगम, रायपुर एवं भिलाई, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य 02 कम्प्रेस्ड बायोगैस  संयंत्रों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय एमओयू निष्पादित किया गया था। जिसके तहत आज 21 अक्टूबर को नगर पालिक निगम भिलाई, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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