अम्बिकापुर : त्योहारों के मौके पर नकली खोवा और गुणवत्ताहीन मिठाई की बिक्री रोकने मिठाई दुकानों से लिए गए सैम्पल

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दीपावली को दृष्टिगत रखते हुए नकली खोवा तथा गुणवत्ताहीन मिठाई की बिक्री की आशंका से खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।कलेक्टर श्री विलास भोसकर के निर्देशानुसार एवं अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में जिले के समस्त मिठाई दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। मिलावट की आशंका के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर आर देवांगन एवं श्री प्रशान्त कुमार तिवारी तथा खाद्य औषधि प्रशासन की टीम द्वारा गत दिवस मेसर्स स्वास्तिक बंगाल स्वीट्स एण्ड नमकीन से पेड़ा, मेसर्स शंकर भोजनालय सीतापुर से खोवा, मेसर्स सिंह स्वीट्स बिलासपुर चौक अंबिकापुर से बेसन लड्डू, मेसर्स छप्पन भोग स्वीट्स अंबेडकर चौक अंबिकापुर से लड्डू, मेसर्स श्रीराम भण्डार देवीगंज रोड अंबिकापुर से खोवा जलेबी, मेसर्स पाण्डेय डेयरी चांदनी चौक अंबिकापुर से चमचम मिठाई का नमूना संकलित किया गया है। संकलित कर परीक्षण/विश्लेषण हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर से परीक्षण/विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम विनियम 2011 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। वहीं मेसर्स श्रीराम भण्डार देवीगंज रोड अंबिकापुर के निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई नहीं पाए जाने के कारण नगर निगम टीम के द्वारा एक हजार रूपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसके साथ ही विभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला वाहन (मोबाईल वैन) के माध्यम से अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित खाद्य प्रतिष्ठानों का मौके पर ही जांच किया जा रहा है ।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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