अम्बिकापुर : धान खरीदी शासन की प्राथमिकता, ईमानदारी से दायित्वों को निभाएं, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त – कलेक्टर

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कलेक्टर श्री भोसकर की अध्यक्षता में धान उपार्जन एवं निराकरण हेतु संबंधित विभागों का बैठक सह प्रशिक्षण संपन्न
14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक होगी धान खरीदी, 7 से 11 नवंबर तक होगा ट्रायल रन

अम्बिकापुर 28 अक्टूबर 2024

कलेक्टर श्री विलास भोसकर की अध्यक्षता में सोमवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में धान खरीदी की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री भोसकर ने कहा कि धान खरीदी का कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही ना हो, इसका कड़ाई से ध्यान रखा जाए। धान खरीदी कार्य में संलग्न सभी अधिकारी और कर्मचारी ईमानदारी से अपने दायित्वों को निभाएं जिससे किसानों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, जो 31 जनवरी 2025 तक की जाएगी। धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी अवधि, शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, समर्थन मूल्य, बायोमेट्रिक धान खरीदी, खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर, टोकन की जानकारी सहित समस्त जानकारी का दीवार लेखन सुनिश्चित करें। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में स्थल की सफाई, कांटा बाट अथवा इलेक्ट्रॉनिक कांटा, कैप कवर, बरदाने की व्यवस्था, हमालों की व्यवस्था, डनेज व्यवस्था, छाया, पेयजल जैसी समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध रहें। किसानों को धान विक्रय में किसी तरह की परेशानाओं ना हो, उनके साथ संवेदनशील रवैया रखें लेकिन कोचियों और बिचौलियों पर अपनी पैनी नजर रखें। उड़नदस्ता दल लगातार निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि जीरो शॉर्टेज हमारा लक्ष्य है। आगामी ढाई माह इसी दिशा में कार्य किया जाना है। धान खरीदी के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही करने वालों पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य अधिकारी श्री चित्रकांत ध्रुव ने बैठक में बताया कि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। इससे पूर्व 7 नवंबर से 11 नवंबर तक प्रत्येक उपार्जनकेंद्र में कंप्यूटरीकरण का ट्रायल रन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बायोमेट्रिक धान खरीदी के लिए सीमांत एवं लघु कृषक को अधिकतम 02  टोकन और दीर्घ कृषकों को अधिकतम 03 टोकन प्रदाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते धान खरीदी वर्ष में 317987 टन धान खरीदी की गई। इस वर्ष धान उपार्जन का लक्ष्य 351073 टन रखा गया है। उन्होंने बताया कि शासकीय अवकाश दिवसों को छोड़कर समितियों में सोमवार से शुक्रवार तक धान खरीदी की जाएगी। बैठक में डीएमओ श्री अरुण विश्वकर्मा, डीएम नान श्री जेपी तिर्की, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से श्री प्रकाश गुप्ता सहित समस्त खाद्य निरीक्षक, समिति प्रबंधक और उपार्जन केंद्रों के कंप्यूटर ऑपरेटर उपस्थित रहे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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