रायपुर : चेंदरू मंडावी ‘‘द टाइगर बॉय‘‘ की प्रतिमा का उद्योग मंत्री श्री लखमा ने किया अनावरण

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उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने नारायणपुर जिले के प्रवास के दौरान टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंदरू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण जिला मुख्यालय नारायणपुर के नया बस स्टैण्ड चौक एवं ग्राम पंचायत गढ़बेंगाल में किया। उन्होंने इस मौके पर गढ़बेंगाल स्थित पार्क का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि यहां बच्चो के खेलने के लिए सुविधाएं उपलब्ध करायी गई है।

उल्लेखनीय है कि टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध चेंदरू मंडावी का जन्म नारायणपुर जिले के ग्राम गढ़बेंगाल में हुआ था। उनकी दोस्ती बाघ (टेंबु) से होने के कारण टाइगर बॉय के नाम से प्रसिद्ध था। चेंदरू और बाघ की दोस्ती पर बनी फिल्म ‘‘द जंगल सागा‘‘ को 1997 में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ। स्वीडन के फिल्म निर्देशक अरने सक्सहार्फ द्वारा बनाई गई इस फिल्म से चेंदरू मंडावी की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। चेंदरू स्वीडन में भी एक वर्ष रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में वे अपने गांव में ही रहे, जहां 78 वर्ष की आयु में 18 सितंबर 2013 को उनका निधन हुआ।

चेंदरू मंडावी की प्रतिमा का अनावरण के अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधानसभा के विधायक श्री चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री पुष्कर शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवेश कुमार धु्रव सहित अधिकारी, कर्मचारी और चेंदरू के परिवारजन एवं नागरिकगण उपस्थित थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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