गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड कार्यालय का किया शुभारंभ

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गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजधानी रायपुर के गौतम नगर में छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड कार्यालय का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि केश शिल्प एक पराम्परागत व्यवसाय के रूप में प्रचलित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस व्यवसाय में संलग्न संवर्ग के समग्र विकास को सुनिश्चित करने, कल्याणकारी योजना बनाए जाने, केश शिल्प में नवीन तकनीक प्रणाली विकसित करने और शासन एवं संवर्ग के बीच समन्वय स्थापित किए जाने का निर्णय लिया है। केश शिल्प से जुड़े संवर्ग के हित के लिए सामाजिक-आर्थिक नीति तैयार किये जाने हेतु समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत ’छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड’ का गठन किया गया है। ’छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड’ कार्यालय गुलाब नगर तीसरी गली, गौतम विहार, अमलीडीह रोड देवपुरी में स्थित है।
इस अवसर पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री अल्ताफ अहमद, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री नंद कुमार सेन, उपाध्यक्ष श्री चित्रकांत श्रीवास, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड उपाध्यक्ष श्री केशव बंटी हरमुख, जिला पंचायत मुंगेली की अध्यक्ष श्रीमती लेखनी सोनू चन्द्राकर, केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के सदस्य सर्वश्री विजय कुमार सेन, धनुष सेन, शीत श्रीवास, दिलीप लहरिया, सचिव श्री व्ही के उके एवं सहायक अनुसंधान अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी माला मेश्राम सहित बोर्ड के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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