सड़कोें पर घुमंतू पशुओं को रोकने किए जा रहे विशेष प्रयास

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प्रदेश की सड़कोें पर घुमंतू पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। पशु धन विकास विभाग द्वारा पशुओं को टैग लगाया जा रहा है। पशुओं को रेडियम बेल्ट बांधे जा रहे है। पशु मालिको को समझाईश दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़कों पर नही छोड़े। यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे पशु मालिकों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने और पशुओें के कारण सड़कांे पर होने वाले दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के परिपालन में गठित समिति की बैठक मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़कों पर पशुओं को आने से रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर आने वाले पशुओं के  केचमंेट ऐरिया को चिन्हित करें एवं आस-पास के कांजी हाउस, गौशाला और गौठानों में घुमंतू पशुओं को रखने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं करें। मुख्य सचिव ने कहा है जहां भी पशुओं को रखा जाए वहां साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था हो तथा वह स्थान सूखा हो, गीले जगह पर पशुओं को नही रखा जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि पशुओं के सड़कों पर आने के कारण जो नुकसान हो रहा है इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता लाने को कार्य किए जाए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग लिया जाए। यह एक सार्वजनिक हित का कार्य है। जिसमें सभी की सहभागिता जरूरी है। बैठक में अंतर्विभागीय लीड ऐजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा ने सड़कों पर जानवरों से टकराकर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने पुलिस परिवहन विभाग के अधिकारियों से कहा कि देश के अन्य राज्यों में सड़कों पर मवेशी रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन कर जानकारी हासिल करें।
बैठक में सड़कों पर पशुओं को छोड़ने वाले पशु मालिकों की सी.सी.टी.व्ही. कैमरे से निगरानी करने और ऐसे पशु मालिकों पर अर्थदंड लगाने के संबंध में भी चर्चा हुई।  बैठक में सड़कों के किनारे पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के प्रचार-प्रसार हेतु साइन बोर्ड लगाने सहित अन्य विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, संचालक पंचायत श्री कार्तिकेय गोयल, संचालक नगरीय प्रशासन श्री सारांश मित्तर सहित राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, पशुपालन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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