राशन कार्डधारियों को सुगमता पूर्वक किया जाए राशन वितरण: मंत्री श्री भगत

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आगामी खरीफ वर्ष में धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारी प्रारंभ करने के निर्देश
खाद्य मंत्री ने की विभागीय काम-काज समीक्षा

रायपुर: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज यहां अपने निवास कार्यालय सरगुजा कुटीर में ,खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में राशन कार्डधारियों को सुगमतापूर्वक राशन वितरण, पिछले वर्ष उर्पाजित धान की कस्टम मिलिंग और आगामी खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी के लिए आवश्यक तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

मंत्री श्री भगत बैठक में प्रदेश में संचालित 13,665 शासकीय उचित मूल्य के दुकानों के माध्यम से राज्य के 74 लाख 76 हजार राशन कार्डधारियों को हर महीने वितरित की जा रही राशन वितरण की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सभी राशन कार्डधारियों की संवेदनशीलता के साथ सुगमता पूर्वक राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मंत्री श्री भगत ने कहा कि अत्यधिक वृद्ध और शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री प्राप्त करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए राज्य शासन द्वारा राशन सामग्री के उठाव के लिए उन्हें अपना प्रतिनिधि या नामिनि नियुक्त करने का प्रावधान किया है। प्रदेश में 1.06 लाख ऐसे हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं।

खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के अंतर्गत राज्य के अस्थाई प्रवास करने वाले मजदूर परिवारों को अन्य राज्यों में राशन प्रदाय करने की सुविधा भी राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। माह मई में छत्तीसगढ़ के 515 प्रवासी परिवारों द्वारा अन्य राज्यों में बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए राशन सामग्री का उठाव किया गया।

खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी व्यवस्था और कस्टम मिलिंग के संबंध में भी अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित 107.53 लाख टन धान की कस्टम मिलिंग का कार्य तेजी से जारी है। शीघ्र ही कस्टम मिलिंग कार्य पूर्ण कर शेष चावल केन्द्रीय पुल में जमा कराया जाएगा। उन्होंने कस्टम मिलिंग में प्रगति लाने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी व्यवस्था की आवश्यक तैयारियों को भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव श्री टी.पी. वर्मा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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