मुख्यमंत्री श्री बघेल से 360 घर आरण्यक ब्राम्हण समाज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की

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जगदलपुर में आरण्यक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए की घोषणा

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज शाम राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय में 360 घर आरण्यक ब्राम्हण समाज जगदलपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को जगन्नाथ महाप्रभु की रथयात्रा तथा बस्तर गोंचा महापर्व-2023 में शामिल होने का न्यौता दिया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान प्रतिनिधिमंडल की मांग पर जगदलपुर में आरण्यक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए और बस्तर गोंचा महापर्व के सफल आयोजन के लिए 5 लाख रूपए की राशि प्रदान करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, राज्यसभा सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम तथा बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल आदि उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि 360 घर आरण्यक ब्राम्हण समाज द्वारा अपनी 616 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए इस वर्ष भी 4 से 20 जून तक ऐतिहासिक बस्तर गोंचा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में आरण्यक ब्राम्हण समाज जगदलपुर के पदाधिकारी सर्वश्री ईश्वर नाथ खम्बारी, बनमालि पानिग्राही, गजेन्द्र पानिग्राही, बिम्बाधर पाण्डे, नरेन्द्र पानिग्राही, ललित पाण्डे, मुरली पानिग्राही, विवेक पाण्डे, बिमल पाण्डे, बेणुधर पानिग्राही, मुक्तेश पाण्डे, मिनकेतन पानिग्राही, मोहन पानिग्राही, बद्रीनाथ जोशी, चिन्तामणी पाण्डे, लवण मण्डन शामिल थे।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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