बेरोजगारी भत्ता योजना : मुख्यमंत्री ने की चौथी किश्त के रूप में 31.71 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और लगातार युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे-जैसे युवा प्रशिक्षित होंगे, उन्हें कौशल अनुरूप रोजगार से जोड़ने का कार्य भी चलता रहेगा। मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता की चौथी किश्त के ऑनलाईन अंतरण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत चौथी किश्त के रूप में प्रदेश के 01 लाख 22 हजार 625 हितग्राहियों को 31 करोड़ 71 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की। बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह की चार किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 112 करोड़ 43 लाख 30 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। आज अंतरित की गई राशि में अप्रैल माह के शेष 147 लाभार्थियों को चार माह तथा मई माह के शेष 373 लाभार्थियों को तीन माह का और जून माह के शेष 3028 लाभार्थियों को दो माह का बेरोजगारी भत्ता जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान प्रतीक स्वरूप बेरोजगारी भत्ता के प्रशिक्षित हितग्राहियों को नौकरी का ऑफर लेटर प्रदान किया।
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 36 आईटीआई के आधुनिकरण के लिए 1188.36 करोड़ परियोजना  के लिए एमओयू भी किया गया है। जिससे युवाओं को 06 नवीन तकनीकी ट्रेड के साथ ही 23 शॉट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग प्रति वर्ष 10 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवाओं को विभिन्न उद्योगांे में नियोजित कराया जाएगा। युवाओं को अपनी तरक्की के राह में आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमने बेरोजगारी भत्ता देने और पीएससी व व्यापम की प्रतियोगी परीक्षाओं में शुल्क माफ कर उन्हें बड़ी राहत देने का काम किया है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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