बलौदाबाजार : मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 29 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न

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बलौदाबाजार: महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सिमगा  विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चौरेंगा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना  अंतर्गत 29 जोड़ो का विवाह संपन्न हुआ। जिसमें एक जोड़ा ईसाई धर्म से एवं 28 जोड़ों का हिन्दू रीति रिवाज से गायत्री परिवार द्वारा विधिवत संपन्न कराया गया। हर्ष का विषय यह है कि उक्त कार्यक्रम में 1 दिव्यांग जोड़ा भी शामिल था एवं अंतरजातिय विवाह भी देखने को मिला। यह कार्यक्रम भारत की एकता एवं अखंडता का प्रतीक बना। उपरोक्त कार्यक्रम की शुरुवात पास्टर पॉल के नेतृत्व में ईसाई पद्धति से 1 जोड़े का विवाह संपन्न कर हुई। तत्पश्चात हिंदू वरों की बारात निकली गई। डीजे सिस्टम के साथ वर सहित, बारातियों एवं अतिथियों ने खूब ठुमके लगाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के पर्यवेक्षकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा द्वारचार कर समस्त वर का स्वागत किया गया। पंडित जी द्वारा सामूहिक रूप से 28 हिन्दू जोड़ों का वैवाहिक कार्यक्रम, हवन एवं फेरों सहित, सात वचन दिलाते हुए पूर्ण किया गया। परिणय सूत्र में बंधे समस्त 29 जोड़ों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वितरित 21 हजार रुपये के चेक,उपहार सामग्री एवं प्रमाण पत्र के साथ-साथ अतिथियों ने भी ‘टिकावन’ के रूप में साड़ी, लिफाफा आदि समस्त जोड़ों को अत्यंत उत्साह के साथ प्रदान किया। जोड़ों को आशीर्वाद देने हेतु जिला पंचायत सदस्य श्री रमेश घृतलहरे,डीएमएफ सदस्य सुनील महेश्वरी,निगम मंडल सदस्य सतीश अग्रवाल जी,ग्राम चौरेंगा के सरपंच एवं पंच गण एवं अन्य जनप्रतिनिधि गण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री के बजट सत्र के उद्घोषणा के आधार पर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” की राशि दुगुनी अर्थात प्रति जोड़ा  50 हजार रुपये कर दी गई है। अतः समस्त जोड़ों को 21 हजार रुपये की उपहार सामग्री, 21 हजार रुपये का चेक एवं आयोजन अथवा परिवहन हेतु शेष राशि प्रदान की गई है। उक्त मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी श्री श्रेष्ठ शंभरकर, समस्त पर्यवेक्षक गण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, विद्यालय के अध्यापक,जोड़ों के परिजन और ग्रामवासी शामिल हुए।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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