नूंह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को पांच अगस्त तक बढ़ाने का आदेश

हरियाणा सरकार ने बुधवार को कहा कि सांप्रदायिक झड़पों के मद्देनजर शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के उद्देश्य से नूंह और राज्य के कुछ अन्य स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं पांच अगस्त तक निलंबित रहेंगी. नूंह के अलावा, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम जिले के उप-मंडल सोहना, पटौदी और मानेसर क्षेत्रों में ये सेवाएं बंद रहेंगी.
सरकार ने सांप्रदायिक तनाव और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी के मद्देनजर नूंह जिले में सोमवार शाम चार बजे से मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया था और बाद में दो अगस्त तक कुछ अन्य हिस्सों में भी प्रतिबंध लगा दिया था. नूंह में सोमवार को एक धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव और कारों में आग लगा दी गई थी जिसके बाद कई जगहों पर हिंसा भड़क गई.
मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं के निलंबन को पांच अगस्त तक बढ़ाने का आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टी वी एस एन प्रसाद ने बुधवार शाम जारी किया. आदेश के अनुसार, ‘‘हरियाणा राज्य के नूंह, फरीदाबाद, पलवल जिलों के अधिकार क्षेत्र और जिला गुरुग्राम के उपमंडल सोहना, पटौदी और मानेसर क्षेत्रों में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए इस आदेश की अवधि में विस्तार किया गया है और यह पांच अगस्त, 2023 (रात्रि 11 बजकर 59 मिनट) तक लागू रहेगा.”