दिल्ली में पटाखों पर जारी रहेगा बैन, ग्रीन क्रैकर्स के उत्पादन और प्रयोग पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों की सुनवाई हो रही है। इस बीच दिल्ली में ग्रीन पटाखे की अनुमति देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए, जिससे प्रदूषण कम होता है। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम का उपयोग करके पटाखों के निर्माण और इस्तेमाल की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से भी इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखे की नहीं दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिवाली से पहले ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि बेरियम को पटाखों में केमिकल के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। पटाखा निर्माता कंपनियों ने कोर्ट से इसकी मांग की थी। कोर्ट ने आगे कहा कि जॉइंट क्रैकर्स के निर्माण और इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। साथ ही पटाखों पर दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। बता दें कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाया है, जिसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल हैं, जिनपर बैन जारी रहेगा।

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