चिटफण्ड कंपनियों की 127 करोड़ रूपये की संपत्ति की कुर्की, नीलामी का न्यायालय ने दिया अंतिम आदेश

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अब तक 45 हजार 593 निवेशकों को 33 करोड़ 50 लाख रूपये़ की वापसी
पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के कानून व्यवस्था की समीक्षा

रायपुर: पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा ने आज प्रदेश के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली, बैठक में राज्य शासन की प्राथमिकता के बिन्दु और नशीली वस्तुओं के विरूद्ध कार्यवाही एवं नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रदेश में नशीले पदार्थों विशेषकर गांजा, इन्जेक्शन, टेबलेट, सीरप आदि के विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही की समीक्षा की गई और इसके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये, साथ ही सामाजिक बुराईयों यथा जूआ, सट्टा, अवैध शराब की बिक्री एवं अवैध हथियारों के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की भी तुलनात्मक समीक्षा की गई तथा आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

पुलिस महानिदेशक श्री जुनेजा ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय आदिवासियों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को त्वरित निराकरण कार्यवाही की भी समीक्षा की एवं शेष रह गये प्रकरणों का माननीय न्यायालय के माध्यम से त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने चिटफंड कंमनियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की। इन मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा 127 करोड 48 लाख रूपये की संपत्ति की नीलामी, कुर्की का अंतिम आदेश दिया जा चुका है, जिसमें से 54 करोड़ 90 लाख रूपये की संपत्ति नीलामी, कुर्की एवं राजीनामा से राज्य शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है। इस राशि में से 33 करोड़ 50 लाख रूपये़ की राशि 45 हजार 593 निवेशकों को वितरित की जा चुकी है उक्त सभी संपत्ति शीघ्र-अतिशीघ्र सक्षम अधिकारी और जिला कलेक्टर के समन्वय से नीलामी कर राशि निवेशकों को वितरित करने के निर्देश दिये गये, साथ ही राज्य के बाहर स्थित कंपनियों की संपत्ति की कुर्की-नीलामी की कार्यवाही सक्षम अधिकारी व जिला कलेक्टर के माध्यम से शीघ्र-अतिशीघ्र करने के निर्देश दिये गये।
उक्त बैठक में प्रदेश में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपराधिक स्थिति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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