खाद्य मंत्री श्री भगत की पहल पर सरगुजा जिले के विभिन्न गांवों में विकास कार्य के लिए 2.21 करोड़ रूपए मंजूर

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सरगुजा जिले के ग्रामीणों ने मंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर, 29 अगस्त 2023

खाद्य और संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत की विशेष पहल पर सरगुजा (अंबिकापुर) जिले अंतर्गत अंबिकापुर, सीतापुर, मैनपाट और बतौली क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2 करोड़ 21 लाख 22 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यो के स्वीकृति पर जिले के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए मंत्री श्री अमरजीत भगत के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत अंबिकापुर विकासखण्ड के ग्राम नवापारा खुर्द में मेन रोड पुलिया से बस्ती की ओर 300 मीटर गली कांक्रीटीकरण के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए, भालूकछार में पुलिया से बस्ती की ओर 300 मीटर गली कांक्रीटीकरण के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए कुम्हारता में ठाकुर पारा रोड में पुलिया निर्माण के लिए 8 लाख रूपए और मोतीपुर में शहीस दास के घर से सुखराम के घर तक 300 मीटर गली कांक्राटीकरण के लिए 7 लाख 80 रूपए की स्वीकृति मिली है।

इसी प्रकार सीतापुर विकासखण्ड के ग्राम देवगढ़ में मेन रोड प्रभु के घर से रामनंदन के घर तक 300 मीटर की गली कांक्रीटीकरण के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए, पेटला में दुर्गा पंडाल के पास रंगमंच निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, उलकिया में बरबहला से ईमलीमुड़ा पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण के लिए 7 लाख रूपए, केसला में समुदायिक भवन के निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, सरगा में सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए, बगडोली में डांडपारा मेन रोड मोहन के घर से आशीष के घर तक 300 मीटर गली कांक्रीटीकरण के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए, भुसू में आंगनबाड़ी केंद्र डोमिनीपारा गाराडाड मार्ग में 300 मीटर गली कांक्रीटीकरण के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए कुनमेरा में खुर्शीपारा के नेहरू के घर के पास वाली गली में 300 मीटर गली कांक्रीटीकरण  के लिए 7 लाख 80 हजार रूपए, मुरता में मुगुल के खेत के पास पुलिया निर्माण के लिए 8 लाख रूपए और हर्रामार से सरसपारा मार्ग में पुलिया निर्माण के लिए 8 लाख रूपए की मंजूरी प्रदान की गई है।

बलरामपुर : 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाना अनिवार्य बलरामपुर 22 जनवरी 2025/ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि कार्यालय परिवहन आयुक्त नवा रायपुर के द्वारा 01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने आम नागरिकों से कहा है कि जिनका भी वाहन 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत है वह हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह अपने वाहन में लगवायें। अपने वाहनों में सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लिए परिवहन विभाग के वेबसाईट सीजी ट्रांस्पोर्ट डॉट जीओव्ही डॉट ईन में जाकर ऑनलाईन आवेदन कर अपने नजदीकी वाहन डीलर से 19 मार्च 2025 तक लगवा सकते हैं। निर्धारित तिथि तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरणर चिन्ह नहीं लगवाने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने के लाभ जिला परिवहन अधिकारी ने बताया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लगवाने से वाहन मालिकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट सभी वाहन को एक यूनिक पहचान देते हैं, जिससे वाहन के मालिक का पता लगाना आसान होता है। साथ ही यह अपराधों के रोकथाम और जांच में मददगार होता है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह नम्बर प्लेट को निकाला नहीं जा सकता, जिससे वाहन चोरी होने की आशंका कम होती है। साथ ही कलर रिफ्लेक्टिव होते हैं, जिससे लाईट पड़ने पर अंक और अक्षर चमकते हैं और सीसीटीवी कैमरा में आसानी से चिन्हांकित हो जाता है।

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